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सोने पर 3% GST क्यों लगता है? जानिए कारण और सरकार की नीति

सोने पर 3% GST क्यों लगता है?

सोने पर 3% GST क्यों लगता है?

सरकार द्वारा GST लागू करने का उद्देश्य

1 जुलाई 2017 को जब भारत में GST (Goods and Services Tax) लागू हुआ, तब सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को एक統िक टैक्स सिस्टम में लाया गया। सोना, जो एक महत्वपूर्ण और कीमती धातु है, उस पर 3% GST लगाया गया। यह टैक्स दर फिक्स की गई ताकि:

  • टैक्स सिस्टम पारदर्शी और आसान हो
  • टैक्स चोरी पर रोक लग सके
  • सरकार को स्थिर राजस्व प्राप्त हो
  • सोने के लेनदेन को फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जा सके

GST से पहले क्या टैक्स लगता था?

GST लागू होने से पहले सोने पर विभिन्न टैक्स लागू होते थे:

  • 1% एक्साइज ड्यूटी
  • 1% वैट (राज्य के अनुसार अलग-अलग)
  • इंपोर्ट ड्यूटी (अब भी लागू है)

GST आने के बाद इन सभी टैक्स को मिलाकर 3% GST लागू किया गया ताकि टैक्स का बोझ ज्यादा न बढ़े।

GST का सोने की कीमत पर प्रभाव

  • कीमत में थोड़ी वृद्धि: 3% GST के कारण सोने की कीमत थोड़ी बढ़ी है, लेकिन टैक्स प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई है।
  • बिजनेस में पारदर्शिता: ज्वेलर्स और ट्रेडर्स को अब टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिससे कालेधन की संभावना कम हुई है।
  • कस्टमर को बिलिंग: ग्राहक को अब सोना खरीदते समय उचित बिल मिलता है, जिसमें GST का स्पष्ट उल्लेख होता है।

क्या GST निवेश पर असर डालता है?

  • हां, शॉर्ट टर्म में: सोने की लागत थोड़ी बढ़ने से अल्पकालिक निवेशक प्रभावित हो सकते हैं।
  • नहीं, लॉन्ग टर्म में: निवेश के नजरिए से लॉन्ग टर्म में यह टैक्स बहुत ज्यादा असर नहीं डालता क्योंकि इसकी भरपाई मूल्य वृद्धि से हो जाती है।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. क्या सोने पर GST सभी प्रकार के गोल्ड पर लागू होता है?
उत्तर: हां, चाहे वह ज्वेलरी हो, सिक्के हों या गोल्ड बार — सभी फिजिकल गोल्ड पर 3% GST लागू होता है।

Q2. क्या डिजिटल गोल्ड पर भी GST लगता है?
उत्तर: हां, डिजिटल गोल्ड पर भी 3% GST लगता है, क्योंकि वह फिजिकल गोल्ड से जुड़ा होता है।

Q3. क्या पुराना सोना बेचने पर भी GST देना पड़ता है?
उत्तर: नहीं, यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपना पुराना सोना ज्वेलर को बेचते हैं, तो उस पर GST लागू नहीं होता।

Q4. क्या गोल्ड ETF या SGB पर GST लागू होता है?
उत्तर: गोल्ड ETF और Sovereign Gold Bonds पर खरीदते समय GST नहीं लगता, इसलिए ये टैक्स के लिहाज से बेहतर निवेश विकल्प माने जाते हैं।

निष्कर्ष

सोने पर 3% GST लगाने का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना, कालेधन पर रोक लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। यह टैक्स दर अपेक्षाकृत कम रखी गई है ताकि आम निवेशक और व्यापारी दोनों को संतुलित लाभ मिल सके।

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