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क्या सोना खरीदने पर कोई टैक्स बेनिफिट है? जानिए इनकम टैक्स नियम 2025 के अनुसार

क्या सोना खरीदने पर कोई टैक्स बेनिफिट है?

क्या सोना खरीदने पर कोई टैक्स बेनिफिट है?

सोने की खरीद पर टैक्स नियम

भारत में सोना एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, लेकिन इसके साथ टैक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं:

  • GST (वस्तु एवं सेवा कर): जब आप फिजिकल गोल्ड (जैसे सोने के आभूषण, सिक्के, बिस्किट) खरीदते हैं, तो उस पर लगभग 3% GST लागू होता है।
  • कैश लिमिट: अगर आप 2 लाख रुपये से अधिक की राशि में नकद में सोना खरीदते हैं, तो PAN कार्ड देना अनिवार्य होता है।

क्या सोने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है?

सोना खरीदते समय सीधा कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन जब आप उसे बेचते हैं, तब टैक्स की कुछ छूट या लाभ मिल सकता है:

1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG):

  • यदि आपने सोना 3 साल से अधिक समय तक होल्ड किया और फिर बेचा, तो उस पर 20% टैक्स लगता है (indexation benefit के साथ)।
  • Indexation Benefit का अर्थ है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए टैक्स की गणना की जाती है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी घट सकती है।

2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG):

  • यदि आपने सोना 3 साल से कम समय के लिए रखा, तो इससे होने वाली आय आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होगी।

सोने में निवेश और टैक्स प्लानिंग

  • Gold ETFs और Sovereign Gold Bonds (SGBs): इन विकल्पों में निवेश करने पर कुछ अतिरिक्त फायदे मिलते हैं:
    • SGBs पर ब्याज (2.5% प्रति वर्ष) टैक्सेबल होता है, लेकिन मॅच्योरिटी पर मिलने वाला पूंजी लाभ टैक्स फ्री होता है (अगर बॉन्ड 8 साल तक होल्ड किया गया हो)।
    • Gold ETFs में इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है।

निष्कर्ष

हालाँकि सोने की खरीद पर सीधा टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन लंबे समय के लिए सही तरीके से निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स नियमों की जानकारी रखकर, खासकर Sovereign Gold Bonds या ETFs जैसे विकल्पों में निवेश कर आप अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न और टैक्स छूट दोनों पा सकते हैं।

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